*बड़ी खबर...RBI ने Paytm का लाइसेंस कैंसिल किया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*बड़ी खबर...RBI ने Paytm का लाइसेंस कैंसिल किया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
(मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई) मुंबई Reserve Bank of India ने Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद Paytm Payments Bank पूरी तरह बंद होने की प्रक्रिया में है हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के अनुसार बैंक के पास सभी जमाकर्ताओं की राशि लौटाने के लिए पर्याप्त धन मौजूद है हालांकि Paytm की अन्य सेवाएं जैसे UPI, वॉलेट और डिजिटल पेमेंट्स पर फिलहाल सीधा असर नहीं पड़ा है क्योंकि ये सेवाएं बैंक से अलग संचालित होती हैं। आरबीआई अब बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करेगा और बैंक 24 अप्रैल के बाद कोई भी बैंकिंग सेवा संचालित नहीं कर सकेगा। आरबीआई के अनुसार बैंक का संचालन और प्रबंधन जमाकर्ताओं व सार्वजनिक हित के विपरीत पाया गया साथ ही लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया।
दौरान भारतीय रिजर्व बैंक,संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा क्या कहा गया है वो देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक,संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001 संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001, फोन: 022-2266 0502 द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के समय से रद्द कर दिया है परिणामस्वरूप पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 5(ख) में परिभाषित 'बैंकिंग' व्यवसाय या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त व्यवसाय को तत्काल प्रभाव से संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरबीआई बैंक के परिसमापन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के समापन पर अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि (i) बैंक के कामकाज का संचालन बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल तरीके से किया गया। इस प्रकार बैंक बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) का अनुपालन नहीं कर रहा है। (ii) बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित के लिए भी हानिकारक है। इस प्रकार बैंक बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (सी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है। (iii) बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (ई) में परिकल्पित अनुसार बैंक को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या सार्वजनिक हित पूरा नहीं होगा। (iv) बैंक भुगतान बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहा है । जिससे उसने बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (जी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इससे पहले बैंक को 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। जिनमें अन्य बातों के अलावा मौजूदा ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट आदि में किसी भी प्रकार की और जमा/क्रेडिट/टॉप-अप की अनुमति नहीं थी। ऐसा एक प्रेस विज्ञप्ति में 2026-2027/143(बृज राज) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कहा गया है। (Photo Courtesy Social media)
~ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Metro City Post• Digital World•
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